
CG Murder News: बारात में नाचने को लेकर विवाद के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो सगे भाई सहित एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दो साल पहले बैजनाथपारा क्षेत्र में हुए हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत में हुई। वहीं घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई माना स्थित बाल न्यायालय में चल रही है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल साहू ने बताया कि 14 फरवरी की रात 9.45 बजे बारात ताजनगर पंडरी से बैजनाथपारा स्थित विवाह भवन में पहुंची थी।
इस दौरान बारात में नाचते समय मोहम्मद फारूख के साथ राजातालाब निवासी अहमद रजा (21 साल) उसके भाई मोहम्मद इश्तेखार (23 साल) और सरस्वती नगर निवासी मोहम्मद शाहिद (22 साल) के साथ विवाद हो गया। तीनों ने मिलकर मोहम्मद फारूख पर प्राणघातक हमला किया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने घटना के बाद अहमद रजा, उसके भाई मोहम्मद इश्तेखार और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया। प्रकरण की जांच करने के बाद 11 मई 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान करवाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
संप्रेक्षण गृह से भागा था
बताया जाता है कि हत्या का नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर माना बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया था। लेकिन, वहां से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ने के बाद संप्रेक्षण गृह के हवाले कर दिया था। हत्या के प्रकरण में उसकी भूमिका को देखते हुए बाल न्यायालय में सुनवाई चल रही है।