रायपुर

Rape Case: नाबालिग लड़की को भगाकर किया रेप, दोषी को 20 साल की कैद, 2 साल बाद आया फैसला

Rape Case: प्यार के झूठे वादे कर नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दो साल बाद मामले में फैसला आया है..
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Aug 16, 2025
minor Girl Rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rape Case: राजधानी रायपुर में किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ( CG News) अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें कि 2 साल बाद नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

Rape Case: 2023 का मामला

विशेष लोक अभियोजक विमल तांडी ने बताया कि आरोपी हरिश्चंद्र वर्मा (21 साल) विधानसभा थाना क्षेत्र निवासी अपने ही गांव में रहने वाली किशोरी को 25 अगस्त 2023 को भगाकर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बालिका को बरामद किया।

साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने पुलिस की केस डायरी गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को दंडित किया।

Updated on:
16 Aug 2025 12:46 pm
Published on:
16 Aug 2025 12:46 pm