रायपुर

अब रजिस्ट्री करना हुआ आसान..! 25 साल पुराने नियमों पर बड़ा बदलाव, जमीन के बाजार मूल्य… जानें नए नियम

CG Plot Registry: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बदलाव किया गया है। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी।

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Nov 20, 2025
अब रजिस्ट्री करना हुआ आसान..! 25 साल पुराने नियमों पर बड़ा बदलाव, जमीन के बाजार मूल्य... जानें नए नियम(photo-patrika)

CG Plot Registry: छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल पुरानी गाइडलाइन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कृषि, डायवर्टेड, नजूल और आबादी की भूमि के लिए समान मूल्य निर्धारण की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई गाइडलाइन छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर गुरुवार से लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बदलाव किया गया है। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी। वहीं भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियम में 77 प्रावधानों को हटाकर अब सिर्फ 14 ही रहेंगे।

CG Plot Registry: परियोजना के लिए विशेष रूप से दर का निर्धारण

नए नियमों में दो फसली भूमि होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25 प्रतिशत वृद्धि, नलकूप-ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्रीवाल एवं फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है।

अब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन पुनरीक्षण के लिए प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। इस संबंध में पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय ने सभी कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया है।

गाइडलाइन दरों में पाई गई प्रमुख समस्याएं

  • नगरीय क्षेत्रों में कंडिकाओं और दरों में भारी विसंगतियां थीं। एक ही सड़क, वार्ड या आसपास के क्षेत्रों में अनुपातहीन अंतर।
  • एक ही सड़क पर स्थित संपत्तियों की दरें अलग-अलग थीं, जिससे नागरिकों को वास्तविक मूल्यांकन में कठिनाई होती थी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ही मार्ग पर स्थित गांवों की दरों में अतार्किक भिन्नता थी, जिससे किसानों को मुआवज़ा और बैंक लोन में नुकसान होता था।
  • पिछले सात वर्ष में बने नए हाईवे, कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र आदि की दरें निर्धारित नहीं थीं, जिससे नागरिकों को संपत्ति मूल्य जानने में कठिनाई हो रही थी।

ये प्रक्रिया अपनाई गई

नगरीय क्षेत्रों में गाइडलाइन को रोड-वाइज तैयार किया गया, ताकि एक सड़क और समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की दरें समान हों। अत्यधिक कंडिकाओं को समायोजित कर संख्या कम की गई, ताकि नागरिकों को मूल्य समझने में सरलता हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों की दरों को नक्शे में प्रविष्ट कर, समान मार्ग और समान परिस्थितियों वाले गांवों की दरें यथासंभव समान और तर्कसंगत की गईं। वर्तमान दरों की वैज्ञानिक मैपिंग कर रैशनलाइज़्ड बेस रेट तैयार किए गए और इन्हीं के आधार पर नई दरें प्रस्तावित की गईं।

8 वर्ष में बाजार मूल्य में कई गुणा वृद्धि

  • पिछले आठ वर्ष में शहर में जमीन के भाव कई गुणा बढ़ चुके हैं। आठ वर्ष में संपत्ति की मूल्य वृद्धि को ऐसे समझें
  • इलाका-क्षेत्र 8 साल पहले का मार्केट रेट वर्तमान मार्केट रेट
  • सड्डू इलाके की प्रीमियम आवासीय कॉलोनियां 1200 से 1500 5500 से 7500
  • सड्डू इलाके में मेनरोड से अंदर कमर्शियल प्लॉट 1000 से 1500 7000 से 8000
  • बरौंदा मांढर रोड के गांवों मं रोड में कृषि भूमि एकड़ भाव 30 से 50 लाख डेढ़ से ढाई करोड़ तक
  • नरदहा-चंद्रखुरी रोड में कृषि जमीन का एकड़ भाव 50 लाख से 75 लाख 3 से 5 करोड़ एकड़
  • वर्ष 2017-18 के बाद नहीं हुआ था संशोधन

नवीन दरें- जनता को लाभ

  • नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20 प्रतिशत की तर्कसंगत वृद्धि की गई है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित में दरों में 50 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है,जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण आदि में 3 गुना तक अधिक मुआवज़ा मिलेगा।
  • किसानों-भूमि स्वामियों को उनकी भूमि का अधिक व न्यायसंगत मुआवज़ा प्राप्त होगा।
  • संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक राशि का लोन स्वीकृत होगा।
  • आम नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति की गाइडलाइन दर स्पष्ट और समझने में आसान होगी।
  • कितना फासला है गाइडलाइन रेट व वास्तविक मार्केट रेट के बीच

इलाका-क्षेत्र गाइडलाइन रेट वास्तविक मार्केट रेट

  • हीरापुर चौक मेन रोड प्लॉट रेट (वर्गफीट में) 2200 15000 से 20000
  • मोवा मेन रोड के इलाके में प्लॉट रेट (वर्गफीट में) 2800 12000 से 20000
  • सड्डू कचना इलाके में बिजनेस पार्क (वर्गफीट में) 1200 6000 से 7500
  • शंकर नगर मेन रोड (वर्गफीट में) 4500 1500 से 20000
  • गायत्री नगर अवंति विहार मेन रोड (वर्गफीट में) 3000 15000 से 20000
  • अग्रसेन धाम मेन रोड (वर्गफीट में) 1000 10000
  • पठारीडीह, कंडरका मेनरोड (वर्गफीट में) 100 1000 से 1500
  • निउरडीह मेनरोड कृषि भूमि (एकड़ में) 8 लाख एकड़ 1.5 करोड़ रुपए

नए नियम में 77 की बजाय अब 14 ही प्रावधान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण राज्य के किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों के हित में उठाया गया अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि।

इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है। गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण आवश्यक है, परंतु 2017-18 के बाद से दरों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ था। इस कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर पैदा हो गया था। इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों, भूमिस्वामियों, संपत्ति धारकों और आम नागरिकों पर पड़ रहा था।

Published on:
20 Nov 2025 08:39 am
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