रायपुर

विदेश से डॉक्टरी कर भारत लौटने पर पंजीयन नहीं कराना पड़ सकता है भारी, NMC ने जारी किया यह निर्देश

Chhattisgarh News: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (नेशनल मेडिकल कमीशन) ने विदेश के मेडिकल संस्थानों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी है।
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Updated: 11 Aug 2023, 1:03 PM IST
Registration is necessary after returning to India from abroad
NMC ने जारी किया निर्देश

Chhattisgarh News: रायपुर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (नेशनल मेडिकल कमीशन) ने विदेश के मेडिकल संस्थानों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को (NMC Hindi News) सलाह दी है कि एनएमसी की गाइड लाइन के अनुरूप संचालित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लें।

अन्यथा भारत में आकर प्रैक्टिस करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही एनएमसी ने यह भी निर्देश जारी किए है कि विदेशों में पढ़कर भारत आकर ऐलोपैथी में प्रैक्टिस करने वालों को एनएमसी के नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य से पंजीयन कराने (Chhattisgarh Hindi News) को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई होने पर संबंधित स्टूडेंट ही जिम्मेदार होंगे।

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