
CG News: शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार अब शहर के अंदर चार व तीन पहिया वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। दरअसल शहर भीतर चारपहिया, तिपहिया वाहनों के आवागमन होने एवं अव्यवस्थित पार्किंग से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है।
जिसके चलते हादसे का खतरा बना रहता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश अनुसार चारपहिया एवं तिपहिया वाहनों को नगर के फव्वारा चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक एवं भारत माता चौक से सिनेमा लाइन की ओर प्रवेश सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित कर सड़कों को वन-वे किया गया है। साथ ही भारी वाहनों के लोडिंग-अनलोडिंग के लिए शहर के भीतर प्रवेश सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महापौर मधुसूदन यादव, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल के पदाधिकारी, चेंबर ऑफ कामर्स के पदाधिकारी एवं ट्रक, बस व ऑटो यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सर्वसम्मति से आवश्यक निर्णय लिए गए थे।