राजसमंद

नगर पालिका आमेट की सख्त कार्रवाई: इन्द्रा कॉलोनी में अवैध निर्माण ध्वस्त, प्रशासन का स्पष्ट संदेश

नगर पालिका आमेट ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने सख्त रुख को जारी रखते हुए बुधवार को भीलवाड़ा रोड स्थित इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई को अंजाम दिया।

2 min read
Encrouchment in amet

आमेट. नगर पालिका आमेट ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने सख्त रुख को जारी रखते हुए बुधवार को भीलवाड़ा रोड स्थित इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगरपालिका की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यह कार्रवाई कार्यालय आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2026 के तहत नियमानुसार की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के नगरपालिका की भूमि पर मकान एवं दुकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूर्व में नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, निर्धारित समयावधि में कोई वैध स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा है।

इसी के चलते राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई गई। बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। टीम में कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी, सहायक कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने समन्वित रूप से कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रशासन की सतर्कता और समुचित व्यवस्था के चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाकर संबंधित क्षेत्र को पुनः नगरपालिका के नियंत्रण में लिया गया।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुदर्शन जांगू ने इस कार्रवाई को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरपालिका की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में निरंतर और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति किए गए निर्माण न केवल अवैध माने जाएंगे, बल्कि उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पालिका की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शहरी अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Published on:
30 Apr 2026 10:58 am
Also Read
View All