राजसमंद

राजस्थान के दिव्यांग कार्मिक-अफसरों से सरकार का सौतेला बर्ताव, नहीं मिला पदोन्नति में आरक्षण

विशेष योग्यजन अधिनियम के प्रारुप में भी पदोन्नति में आरक्षण का बिन्दु नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने किया दरकिनार
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राजस्थान के दिव्यांग कार्मिक-अफसरों से सरकार का सौतेला बर्ताव, नहीं मिला पदोन्नति में आरक्षण

राजसमंद. प्रदेश के सरकारी महकमों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिक व अधिकारियों के साथ राजस्थान में सौतेला बर्ताव हो रहा है। केन्द्र में दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में लागू करना तो दूर विशेष योग्यजन अधिनियम 2017 के नए प्रारुप में भी इसे शामिल ही नहीं किया है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण प्रदेश के सरकारी महकमों में कार्यरत सभी कार्मिकों व अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2016 को दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण तय कर दिया गया। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा सभी विभागों में दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी मिल गया है, मगर राजस्थान के कार्मिक व अधिकारी दो बाद भी हक से वंचित है। इसकी शिकायत पर हाईकोर्ट ने 14 दिसम्बर 2017 को अन्तरिम आदेश जारी किया, जिसमें कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिव्यांग कार्मिक और अधिकारियों को आरक्षण का परिलाभ दिलाया जाए। फिर भी न कार्मिक विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया गया है और न ही अन्य सरकारी विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है।

योग्यजन विभाग भी नहीं गंभीर
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत द्वारा भी सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को आदेश दिए कि वे उनके अधीन कार्यरत दिव्यांग कार्मिक और अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का परिलाभ दें। फिर भी दो साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

एक दूजे पर डाल रहे जिम्मेदारी
दिव्यांग कार्मिक- अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दिव्यांग विभाग व कार्मिक विभाग की विशेष कमेटी का गठन भी हुआ। सामाजिक अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी द्वारा पदोन्नति में आरक्षण दिलाने के आदेश जारी कर दिए। फिर भी कार्मिक विभाग इसकी पालना नहीं करवा पाया है।

ढाई हजार हक से वंचित
प्रदेश के विभिन्न महकमों में ढाई हजार से ज्यादा दिव्यांग कार्मिक व अधिकारी कार्यरत है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पदोन्नति में आरक्षण के परिलाभ से वंचित है।

जल्द करेंगे कार्रवाई
दिव्यांग कार्मिक व अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण जल्द मिलेगा। इसको लेकर कार्मिक विभाग के साथ अगले सप्ताह बैठक है। विशेष योग्यजन 2017 के नए प्रारुप में भी इसे जोड़ दिया जाएगा।
धन्नाराम पुरोहित, आयुक्त विशेष योग्यजन आयोग जयपुर

Published on:
14 Jun 2018 10:03 am