पासपोर्ट वितरण व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार से एक नया नियम लागू करते हुए डाक विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पासपोर्ट केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा, जिसके नाम पर वह जारी हुआ है।
Change in passport delivery system: पासपोर्ट वितरण व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार से एक नया नियम लागू करते हुए डाक विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पासपोर्ट केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा, जिसके नाम पर वह जारी हुआ है।अब डाकिया पासपोर्ट किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। हालांकि पासपोर्ट मुख्य आवेदक मौजूद नहीं होने की स्थिति में आवेदक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपने की बात कही गई है।
यदि निर्धारित पते पर पासपोर्ट धारक मौजूद नहीं है, तो केवल उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को ही डिलीवरी की जाएगी। पासपोर्ट को किसी अन्य पते पर भेजने या वहां सौंपने की अनुमति नहीं होगी। यदि आवेदनकर्ता फिलहाल किसी और पते पर रह रहा है, तो भी डाक विभाग उस पर नया पता लिखकर पासपोर्ट नहीं भेजेगा। निर्धारित पते पर डिलीवरी संभव नहीं होने की स्थिति में पासपोर्ट उसी समय रिटर्न कर दिया जाएगा और इसे वापस पासपोर्ट कार्यालय भेज दिया जाएगा।
डाक अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से पासपोर्ट धारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। अब आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पासपोर्ट डिलीवरी के समय या तो वह स्वयं घर पर मौजूद रहे या उसने पहले से अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी उपलब्ध करा रखी हो। इस संबंध में राजसमंद पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर हरिश जीणीवाल ने बताया कि इस संशोधन से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर अंकुश लगेगा और पासपोर्ट सही व्यक्ति के हाथों तक ही पहुंचेगा। साथ ही, यह प्रक्रिया पुलिस सत्यापन में दिए पते की भी पुष्टि करेगी।