रामपुर

आजम खान-अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत या झटका? दो पैन कार्ड केस में सजा के खिलाफ अपील पर आई ये जानकारी

Rampur News: रामपुर सेशन कोर्ट ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड मामलों में सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।

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Dec 23, 2025
आजम खान-अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत या झटका? Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam Khan News: रामपुर सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ दर्ज दो पैन कार्ड मामलों में सजा के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2026 की तारीख तय कर दी है। यह अपील उस सजा को चुनौती देती है, जिसमें दोनों को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पेश

आज हुई सुनवाई के दौरान आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने अदालत के समक्ष विस्तार से अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने सजा को चुनौती देते हुए कानूनी पहलुओं पर जोर दिया। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी मामले में अपनी आपत्तियां और तर्क कोर्ट के सामने रखे। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 7 जनवरी 2026 निर्धारित कर दी।

अधिवक्ता ने दी मीडिया को जानकारी

सुनवाई के बाद अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि सेशन कोर्ट ने अपील पर अगली सुनवाई के लिए जनवरी की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष आगामी सुनवाई में सभी कानूनी बिंदुओं को मजबूती से कोर्ट के सामने रखेगा। इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

17 नवंबर 2025 का अहम फैसला

गौरतलब है कि 17 नवंबर 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड मामलों में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दोनों को सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह फैसला आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई थी।

जेल में बंद हैं पिता-पुत्र

एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद से आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म रामपुर की जिला कारागार में बंद हैं। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी थी। उसी अपील पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी।

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