
राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट | AI Generated Image
Ration card e-kyc deadline: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद अहम सूचना जारी की गई है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कराई, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए सभी कार्डधारकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
जिले में अब तक 94.71 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिसके चलते मुरादाबाद पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद करीब 50 हजार यूनिट के राशन कार्ड अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्धारित तिथि के बाद इन यूनिट्स को स्वतः अपात्र मान लिया जाएगा।
मुरादाबाद जिले में कुल 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। इनमें करीब 30 हजार अंत्योदय राशन कार्ड और 5 लाख 15 हजार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड शामिल हैं। परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल यूनिट संख्या 22 लाख 38 हजार 76 है, जिनमें से लगभग साढ़े 11 लाख यूनिट की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी हो चुकी है।
ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का आधार सत्यापन अनिवार्य है। इसके लिए लाभार्थियों को नजदीकी राशन दुकान पर जाकर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है, तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की भी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उस सदस्य के हिस्से का राशन बंद कर दिया जाएगा। यह नियम सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगा।
राशन कार्ड के साथ-साथ गैस सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उनकी सब्सिडी रोकी जा सकती है। उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी के मोबाइल एप के जरिए घर बैठे भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर और बाहर काम करने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। इसके लिए केवल आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बताना होगा। बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद तुरंत राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अंत्योदय राशन कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों को जारी किए जाते हैं, जिनके तहत प्रति परिवार 35 किलो राशन हर माह दिया जाता है और हर तीन महीने में चीनी भी मिलती है। पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सालाना आय तीन लाख रुपये से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये से कम होना आवश्यक है। इसमें प्रति यूनिट के हिसाब से राशन वितरण किया जाता है।
जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे हर हाल में 25 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें। तय समय सीमा के बाद नाम कटने की जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थियों की होगी।
Published on:
23 Dec 2025 12:40 pm
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