रामपुर

Azam पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाने वाले ने की केस ट्रांसफर की मांग, कोर्ट ने दिया यह जवाब

Highlights: -सपा सांसद पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप -आजम खान पर शत्रु संपत्ति को लेकर एक दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं -एक केस लखनऊ निवासी अल्मा जमीर नकवी ने भी दर्ज कराया है
2 min read
Mar 17, 2021
2019_7image_16_40_305462150azamkhan-ll.jpg

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

रामपुर। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति जमीन को कब्जाने के केस में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केस दर्ज कराने वाले अल्मा जमीर नकवी ने एक पत्र देकर एमपी एमएलए कोर्ट से ये केस स्थानांतरित करने की याचिका जिला जज की कोर्ट में दी, जिसे जज ने खारिज कर दिया है। हालांकि याची की इस केस में जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने के मुकदमे दर्ज हैं। शत्रु संपत्ति के करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे उन पर कायम हैं। इन सभी केस की सुनवाई मौजूदा वक्त में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एक केस लखनऊ निवासी अल्मा जमीर नकवी ने भी दर्ज कराया था। जिस पर सपा सांसद की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई है। इस जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही नकवी ने अपने अधिवक्ता सुमित शर्मा के माध्यम से दो प्रार्थना पत्र जिला जज की कोर्ट में दिया।

एक प्रार्थना पत्र में वादी ने शत्रु संपत्ति के मामले में सपा सांसद की मंगलवार को होने वाली सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की, जबकि दूसरी याचिका में उक्त केस को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील की गई। अधिवक्ता सुमित शर्मा ने बताया कि सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील को मंजूर कर लिया गया है। इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 25 मार्च को होगी। दूसरे प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कोर्ट से संतुष्ट न होने की बात कहते हुए केस दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने को कहा था, इस मामले में जिला जज की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

Published on:
17 Mar 2021 10:27 am