Lok Adalat News: यूपी के रामपुर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर करीब 70 हजार मामले निपटाए जायेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जल्दी, आसान और फ्री में न्याय मिलेगा।
Lok Adalat In Rampur: रामपुर जिले में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों को निपटाने के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 60 हजार मुकदमे निपटाए जाने के लिए अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें करीब 70 हजार मुकदमे निपटाए जाने की उम्मीद है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देंशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवम जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाने के लिए अपील की और कहा कि आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमे को लगवाकर उनका निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर करवाए। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए बैंक मामले, धारा-138 अधिनियम, वसूली वाद आदि सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के तहत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट, न्याय प्रक्रिया संहिता संबंधी मामले निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के मामले भी निपटाए जा सकेंगे।
जिला जज सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि फौजदारी के छोटे मुकदमें सहित अन्य प्रकार के मुकदमा को दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत से हुए फैसलों की अपील नहीं होती। वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर जल्दी, सुलभ और सक्षम न्याय पा सकते हैं। यह पूरी तरह निशुल्क है।