रामपुर

Lockdown: मास्क नहीं पहनने पर एसडीएम ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना, छह माह की जेल भी हो सकती है

Highlights रामपुर में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर हो रही कार्रवाई डीएम ने दिए आदेश, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर करें कार्रवाई मास्क नहीं है तो धुला हुआ अंगोछा भी कर सकते हैं इस्तेमाल
2 min read
• •
Updated: 10 Apr 2020, 10:16 AM IST
rampur.jpg

रामपुर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर और सख्ती बरती जाने लगी है। अगर आप अपने चहेरे पर मास्क लगाए बिना घर से निकलते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगरपालिकाओं के ईओ और नगर पंचायतों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वह अपने—अपने इलाकों का दौरा करें। सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि जो लोग लॉकडाउन का पालन न करें, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के खिलाफ कारवाई करके जेल भेजें। साथ ही जुर्माना भी भरवाया जाए ताकि कोई लॉकडाउन के उल्लंघन की हिम्मत न कर सके।

लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की दी हिदायत

एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गुरुवार को रामपुर नगर में मास्क नहीं पहने लोगों पर सख्ती की।
उन्होंने कई लोगों को हिदायत देकर कहा है कि आगे से अगर आपने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया या फिर लॉकडाउन को तोड़ा तो मुकदमा दर्ज करके जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें उनको जेल भी भेजा जाएगा। नगर क्षेत्र से एक शख्स को मास्क नहीं लगाने पर एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने उस पर कार्रवाई की। एसडीएम ने उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि भविष्य में अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो जेल भेजा जाएगा।

जुर्माना वसूलने के साथ ही भेजा जाएगा जेल

अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जिले में सभी अधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश हैं। उसी का पालन कराने के लिए सारे अफसर लगे हुए हैं। कई लोगों को हिदायत दी गई है लेकिन अगर वे नहीं माने तो जुर्माना वसूलने के अलावा उनको जेल भेजा जाएगा। आदेश के अनुसार, थ्री लेयर वाला मास्क पहना जा सकता है। अगर मास्क नहीं है तो धुला हुआ अंगोछा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 188 के तहत कानून तोड़ने वाले को 6 महीने की जेल और 500 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

Updated on:
10 Apr 2020, 10:16 AM IST
Published on: