रतलाम

रतलाम में बस संचालकों को पालन करना होंगे ये निर्देश

पुलिस, परिवहन एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बस संचालकों के साथ की बैठक, मानसून में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने पर दिया जोर, फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक लाइसेंस, आपातकालीन निकास एवं सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता पर विशेष निर्देश
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Jul 06, 2026
Bus operators, police news ratlam
मानसून में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने पर दिया जोर, फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक लाइसेंस, आपातकालीन निकास एवं सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता पर विशेष निर्देश

रतलाम. जिले में वर्षा ऋतु के दौरान सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसपी अमित कुमार के निर्देशन में बस संचालकों की संयुक्त बैठक रखी गई। वर्षा के दौरान लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके मद्देनजर विभिन्न बस संचालकों एवं संचालक प्रतिनिधियों को बुलाकर मानसून के दौरान सुरक्षित बस संचालन एवं सडक़ सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा दिशा निर्देश दिए।

अधिकारियों ने निर्देशित किया कि विशेष रूप से जहां रपट पर अधिक पानी बह रहा हो, वहां बस का संचालन न किया जाए। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रात्रिकालीन बस संचालन में डिपर लाइट और पार्किंग लाइट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा मौसम व सडक़ की स्थिति अनुसार सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राकेश कुमार पंद्रो (रा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक यातायात आनंद स्वरूप सोनी, अपर कलेक्टर बृजेन्द्र कुमार रावत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जगदीश बिल्लौरे, यातायात थाना प्रभारी राजशेखर वर्मा एवं यातायात सूबेदार अनोखीलाल परमार उपस्थित रहे।

मानसून में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश
अधिकारियों द्वारा बस संचालकों को निर्देशित किया गया कि वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहां रपट पर अधिक पानी बह रहा हो, वहां किसी भी स्थिति में बस का संचालन न किया जाए तथा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रात्रिकालीन बस संचालन के दौरान डिपर लाइट एवं पार्किंग लाइट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा मौसम एवं सडक़ की स्थिति के अनुसार सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के निर्देश दिए गए।

वैध दस्तावेज एवं सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी बसों के बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट एवं चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अद्यतन एवं वैध होना अनिवार्य है। बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी बस का संचालन नियम विरुद्ध माना जाएगा। साथ ही बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाने, बस की छत पर किसी भी यात्री को यात्रा न कराने तथा सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बसों में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर जोर
अधिकारियों ने सभी बस संचालकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक बस में फस्र्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बस में आपातकालीन निकास की व्यवस्था कार्यशील स्थिति में होना तथा उसके सामने किसी प्रकार की सीट अथवा अवरोध न होने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि बस संचालकों की जिम्मेदारी केवल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भी है। सभी संचालकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। रतलाम पुलिस एवं जिला प्रशासन ने सभी बस संचालकों से मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, नियमों का पालन करने एवं यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है, ताकि जिले में सडक़ दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

Updated on:
06 Jul 2026 11:01 pm
Published on:
06 Jul 2026 10:56 pm