
Ratlam Muskan Twin Babies Murder: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में करीब दो साल पहले पानी की टंकी में डूबोकर अपने दोनों बच्चों को मारने वाली मां मुस्कान अब मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। मुस्कान को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुस्कान के साथ ही उसके पति आमिर कुरैशी को भी 3 साल की सजा सुनाई है। 20 नवंबर 2024 को मुस्कान ने अपने दोनों जुड़वां बच्चों को घर की छत पर रखी पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने 4 महीने के जुड़वां बच्चों की हत्या करने वाली मां मुस्कान को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्चों की हत्या की जानकारी छिपाने और पुलिस को बिना सूचना दिए दोनों बच्चों को दफनाने साथ ही सबूत मिटाने के आरोप में बच्चों के पिता आमिर कुरैशी को भी दोषी पाया है और तीन साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह ने बताया कि घटना 20 नवंबर 2024 की है तब रतलाम में मदीना मस्जिद के पीछे वेद व्यास कॉलोनी में रहने वाले इरशाद कुरैशी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके मकान की ऊपरी मंजिल पर आमिर कुरैशी अपनी पत्नी मुस्कान व बच्चों के साथ किराए से रहते हैं। दोपहर में मुस्कान की चिल्लाने की आवाज आई कि बच्चे हसन और फातिमा पानी के ड्रम में गिर गए हैं। लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों बच्चे पानी की टंकी में पड़े थे, पति घर पर नहीं था जिसे सूचना दी गई। कुछ देर बाद पति घर पहुंचा और बच्चों को टंकी से निकाला तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पिता आमिर ने पुलिस को सूचना दिए बगैर बच्चों के शवों को दफना दिया था। बाद में पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्र से निकलवाया और जांच की तो मां के द्वारा बच्चों की हत्या करना पाया गया।
पुलिस ने जब आरोपी मां मुस्कान से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी मुस्कान ने बताया कि रिश्तेदार के यहां गमी होने के कारण उसकी सास घर पर आई हुई थी। घटना वाले दिन पति और सास गमी वाले रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उसने पति से कहा कि वो मां के साथ न जाए क्योंकि वो दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएगी। पति नहीं माना और मां के साथ चला गया, इसी गुस्से में उसने दोनों बच्चों की हत्या की थी।