Grand Daughter Brutality Case : रीवा में 4 साल की नातिन से दरिंदगी करने के मामले में कोर्ट ने हैवान नाना को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है।
Grand Daughter Brutality Case : मध्य प्रदेश के रीवा में रिश्तों को तार-तार करने वाले एक संगीन मामले में न्यायालय ने अबोध नातिन के साथ दरिंदगी के दोषी नाना को 20 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये दर्दनाक घटना मऊगंज थाना इलाके बीते साल की थी, जहां एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते के नाना ने ही दरिंदगी की थी।
आपको बता दें कि ये सनसनीखेज मामला 31 अक्टूबर 2024 की है। जब बच्ची खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी नाना उसे गोद में उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची रोते हुए घर लौटी तो उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। इसपर बच्ची ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर तत्काल थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और सुनवाई के लिए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की और आरोपी के खिलाफ साक्षियों के कथन दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध सिद्ध पाया।
कोर्ट ने दोषी नाना के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और मामले के विवेचक को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।