MP News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजनिवास गैंग रेप मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Rajnivas gang rape case:रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंगरेप कांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय पाक्सो की अदालत ने पांच दोषियों को प्राकृत जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। (mp news)
घटना 28 मार्च 2022 को रीवा के शासकीय वीआइपी गेस्ट हाउस राजनिवास में हुई। यहां संत सीताराम महराज (Mahant Sitaram Maharaj) उर्फ समर त्रिपाठी रुका था, जिसके पास आरोपी विनोद पाण्डेय पीडि़ता को झांसा देकर लाया और दर्शन के बहाने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार हुआ।
मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने 9 आरोपियों को नामजद किया था, जिनकी अलग-अलग भूमिकाएं थीं। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ मामले की जांच कर इसे न्यायालय में पेश किया। सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो पदमा जावट के न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष ने 22 साक्षियों को पेश किया और 140 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच आरोपियों सीताराम दास उर्फ समर त्रिपाठी, विनोद पाण्डेय, धीरेन्द्र मिश्रा, मोनू पयासी, अंशुल मिश्रा को दोषी माना और प्राकृत जीवन के लिए कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार आरोपियों को संबंधित धाराओं में दोष मुक्त किया है जिसमें संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जान्हवी दुबे, तौसीफ अंसारी शामिल हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने की।
मार्च 2022 में राजनिवास गैंगरेप कांड काफी चर्चित हुआ था। शहर में बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था जिसकी तैयारियों में सीताराम दास आया था और शहर में भ्रमण कर रहा था। वह राजनिवास में रुका था जहां पर उसने चेलों की मदद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। (mp news)