सहारनपुर

Arms license : हथियारों के शौकीन ध्यान दें… अब इन लोगों को सरेंडर करने होंगे लाइसेंस, तैयार की जा रही सूची

Arms license : जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी तीन शस्त्र लाइसेंस धारक 20 मई 2022 तक लाइसेंस रद्द कराने का आवेदन नहीं करता है तो उनके अन्य दोनों लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी व्यक्ति के पास तीसरा शस्त्र है तो वह कलेक्ट्रेट के आयुध विभाग में संपर्क कर सकता है।

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May 08, 2022

Arms license : हथियारों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। अब एक ही नाम पर तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस लेने वालों को लाइसेंस सरेंडर करने होंगे। बता दें कि सरकार की तरफ से 2021 में ही इसको लेकर आदेश जारी हो चुके हैं, लेेकिन सहारनपुर समेत यूपी के कई जिलों में तीन लाइसेंसधारी हथियार सरेंडर नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि हर एक शस्त्र के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य है। लोगों के पास तीन शस्त्र हैं और उन्होंने तीन लाइसेंस भी बनवा लिए हैं। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोग स्वयं ही तीसरा लाइसेंस निरस्त करा दें, नहीं तो इन लोगों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से तीसरा शस्त्र निरस्त कराने के लिए बार-बार नोटिस भेजा जा रहा है।

अक्सर देखा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी या फिर अन्य सियासी पार्टियों के प्रभावशाली नेताओं की दखल के बाद एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं एक ही परिवार के कई लोगों को भी शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार के 5 सदस्यों को लाइसेंस जारी किए गए थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में दर्ज कराई गई अपील भी खारिज कर दी गई थी।

20 मई के बाद निरस्त होंगे सभी लाइसेंस

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि कोई भी तीन शस्त्र लाइसेंस धारक 20 मई 2022 तक लाइसेंस रद्द कराने का आवेदन नहीं करता है तो उनके अन्य दोनों लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी लाइसेंस धारक की होगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर थानाध्यक्ष तामील रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में देंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास तीसरा शस्त्र है तो वह खुद कलेक्ट्रेट के आयुध विभाग में पहुंचकर जानकारी दे सकता है।

सरकार की तरफ से जारी किए गए ये आदेश

बता दें कि अकेले सहारनपुर जिले में 17 हजार 3 सौ 28 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। इनमें अधिकतर लोग के पास एक या दो शस्त्र हैं। सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं।

Published on:
08 May 2022 12:11 pm
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