सहारनपुर

Court Order : बेटी के साथ करता था रेप! अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Court Order : लड़की ने पुलिस को बताया कि अब्बू जेल से छूटकर आए तो रात में उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर मां को भी पीटा।
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Court Order
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Court Order : सहारनपुर की एक अदालत ने कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले अहसान नाम के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति पर अपनी ही बेटी के साथ रेप करने का आरोप था। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार की अदालत ने सभी आरोपों को सही माना और आरोप सिद्ध होने पर विकृत मानसिकता के इस अपराध को कारित करने वाले लड़की के पिता को 20 साल सश्रम करावास की सजा सुनाई।

जेल से छूटकर आया था पिता

सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार कोतवाली देहात थाने पहुंची पीड़िता ने बताया कि वह अपने नाना के घर रह रही थी। इसी बीच उसके पिता अहसान जेल से छूटकर आए तो वह सभी किराए का कमरा लेकर रहने लगे। पीड़िता के अनुसार अब्बू ने एक रात उसके साथ जबरन बलात्कार किया। मां ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद अब्बू ने ''मां के सामने ही मेरे साथ बलात्कार किया'' इतना ही नहीं पीड़िता ने ये भी बताया कि इस बात का पता अब्बू के दोस्तों को चल गया तो अब्बू उसे एक दूसरे मकान पर ले गए जहां अब्बू के दोस्तों ने भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

मामा की सजगता से बच गई बच्ची

पुलिस ने पीड़िता के इन हैरान कर देने वाले बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और जांच में आरोप सही पाने पर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था इसलिए विशेष अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। पीड़िता के बयानों के अलावा पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पीड़िता की मां समेत कुल आठ गवाह पेश हुए। इनमें एक पीड़िता का मामा भी है। पीड़िता ने अपने मामा से आप बीती बताई थी। इसके बाद मामा ने ही इस मामले में पहली बार आवाज उठाई और महिला हेल्पलाइन पर फोन करके पीड़िता को थाने तक पहुंचाया।

Published on:
11 Sept 2025 11:30 pm