सहारनपुर

दूसरी शादी करके फंस गए अखिलेश के खास ये सपा एमएलसी, अब हाईकाेर्ट से आया नाेटिस

सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी काे हाईकाेर्ट से नाेटिस आया है। अब इस नाेटिस का जवाब देने में एमएलसी के पसीने छूट रहे हैं। प

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सहारनपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के खास रहे पूर्व मंत्री एवं वर्तमान एमएलसी दूसरी शादी करके फंसते नजर आ रहे हैं। अभी तक उनका यह मामला निपटा नहीं था कि अब इसी प्रकरण काे लेकर हाईकाेर्ट ने भी एमएलसी काे नाेटिस जारी कर दिया है। खास बात यह है कि हाईकाेर्ट ने मुख्यमंत्री काे भी इस मामले में लिखा है। एेसे में सपा एमएलसी की परेशानियां आैर बढ़ती नजर आ रही है। यह मामला अब राजनीतिक गलियाराें में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

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यह सब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांव धारावाली निवासी सुमित्रा सैनी की शिकायत पर हुआ है। सुमित्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एमएलसी साहब सिंह सैनी केे पद को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। इसी अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एमएलसी साहब सिंह सैनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले काे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ काे भी लिखा है।

यह है पूरा मामला

दरअसल, सुमित्रा सैनी का दावा है कि वह एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी हैं। यह दावा पेश करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि साहब सिंह सैनी ने अपनी पहली पत्नी यानि उन्हे बिना तलाक दिए ही दूसरी महिला से शादी कर ली जाे हिंदू विवाह एक्ट के तहत गलत आैर गैैर कानूनी है। आराेप यह भई हैं कि, वर्ष 2015 में जब साहब सिंह सैनी ने एमएलसी के लिए नामांकन किया ताे उस दाैरान शपथ पत्र में गलत सूचना दी। सुमित्रा के मुताबिक उस समय साहब सिंह सैनी ने अपने नामांकन के दाैरान घाेषणा पत्र में जो संपत्ति अपनी पत्नी के नाम उसमें पत्नी का नाम किसी अन्य महिला का लिखा जबकि कानून रूप से उनकी पत्नी सुमित्रा हैं। सुमित्रा ने हाईकाेर्ट काे यह भी बताया कि इसके इतर साहब सिंह सैनी ने तलाक के मुकदमे में एक शपथ-पत्र दाखिल करते हुए कहा कि उनकी काेई दूसरी पत्नी नहीं है। यह भी कहा है कि उनका किसी अन्य महिला से रिश्ता भी नहीं है। यह तथ्य पेश करते हुए सुमित्रा ने एमएलसी पर न्यायालय के साथ-साथ जनता आैर उत्तर प्रदेश सरकार काे गुमराह करने के आराेप लगाए हैं। सुमित्रा ने इस मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग एवं भारत निर्वाचन आयाेग से भी की है। सुमित्रा की माने ताे निर्वाचन आयाेग ने उन्हे इस मामले काे काेर्ट में ले जाने के लिए कहा गया। यह भी बताया कि, किसी भी प्रत्याशी द्वारा सूचना छिपाना या फिर शपथ-पत्र में गलत सूचना देना निर्वाचन अपराध है। सुमित्रा के मुताबिक उन्हाें ने इसी आधार पर हाईकाेर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए साहब सिंह सैनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सुमित्रा के ही मुताबिक कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इस मामले में साहब सिंह सैनी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

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Published on:
05 Jul 2018 11:44 pm
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