सम्भल

Sambhal Violence: पांच उपद्रवियों के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, वीडियो से हुई पहचान, होगी कुर्की

Sambhal Violence: संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं और मुनादी कराई है।
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May 21, 2025
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Sambhal Violence: पांच उपद्रवियों के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस..

Sambhal Violence News: संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए हिंसक बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। नखासा थाना पुलिस ने हिंसा में शामिल पांच फरार उपद्रवियों समद, अता, फैजान उर्फ पिल्लू, राहिल और शारिक के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। साथ ही घरों के बाहर मुनादी कराते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि आरोपी तय समय पर अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

धारा 84 के तहत कार्रवाई

नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा निवासी समद, खग्गू सराय निवासी अता, फैजान उर्फ पिल्लू, राहिल और शारिक के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत यह नोटिस चस्पा किए गए हैं। असमोली क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि इन आरोपियों की पहचान घटना स्थल पर मौजूद वीडियो और फोटोज़ के माध्यम से की गई थी। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं।

24 नवंबर को हुआ था बड़ा बवाल, गई थीं पांच जानें

यह हिंसक घटना 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी। इस दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोग घायल हुए थे। हिंसा का दायरा नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा तक फैल गया था, जहां उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया था। इन्हीं घटनाओं में ये पांच आरोपी चिन्हित किए गए थे।

गिरफ्तारी के प्रयास विफल, अब कुर्की की तैयारी

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए, लेकिन सभी आरोपी घटना के बाद से शहर छोड़कर भाग चुके हैं। अब नोटिस चस्पा कर उन्हें अदालत में पेश होने का अंतिम मौका दिया गया है। तय समय सीमा में पेश न होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।

दो आरोपियों की चार जमानत अर्जियां खारिज

संभल हिंसा से जुड़े दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने जानकारी दी कि कोतवाली संभल में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में आरोपी हैदर, फरदीन और शाहद की कुल चार जमानत अर्जियां दाखिल की गई थीं।

न्यायाधीश रागिनी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी चार जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।

Updated on:
21 May 2025 09:46 am
Published on:
21 May 2025 09:46 am