सतना

मोहलत: यातायात सुधारने ऑटो चालकों को एक हफ्ते की मोहलत

यातायात थाना में सीएसपी ने दिए निर्देश, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाही

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Jun 02, 2019
Duration: One week delay for auto drivers to improve traffic

सतना. शहरी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से शनिवार को यातयात थाना में ऑटो चालकों की बैठक बुलाई गई। जहां एसपी रियाज इकबाल के निर्देश पर सीएसपी विजय प्रताप सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज वर्षा सोनकर ने ऑटो चालकों से चर्चा करते हुए नियमों का पालन करने को कहा है। इसके साथ ही नियमों को दोहराते हुए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। ताकि ऑटो चालक सुधरें और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। इस दौरान एसआइ संदीप चतुर्वेदी, सूबेदार रमा देवी भी मौजूद रहीं।

सीएसपी ने ऑटो चालकों कहा है कि वह ऑटो में सर्च लाइट नहीं लगाएंगे। ऑटो का पंजीयन नंबर स्पष्ट तरीके से वाहन में आगे पीछे और अंदर भी दर्ज कराएं ताकि यात्री नंबर को पढ़ सकें। हिदायत दी गई है कि नाबालिग ऑटो नहीं चलाएं। एेसा पाए जाने पर ऑटो मालिक पर कार्रवाही की जाएगी। ऑटो के वायु प्रदूषण की जांच आवश्यक रूप से कराते हुए चालक सभी दस्तावेज अपने साथ रखें। ऑटो चालक वर्दी पहनें और नेम प्लेट भी लगाएं। हादसों को रोकने के लिए ड्राइवर के दाएं और पीछे की सीट में दाएं तरफ लोहे की रॉड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि ऑटो में पीछे जहां सामान रखा जाता है उधर सवारी न बैइाएं।

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सड़क पर वसूली

ऑटो चालकों ने सीएसपी को बताया कि बस स्टैण्ड में सड़क पर ही वसूली करने वाले गाड़ी रोक देते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है। इस संबंध में यातायात पुलिस ने कहा है कि अगर एेसा हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत दें ताकि वसूली करने वालों पर कार्रवाही की जा सके। हालांकि सड़क पर वसूली करने वालों को बस स्टैण्ड परिसर के अंदर रहने की हिदायत पूर्व में दी जा चुकी है।

स्टैण्ड में उतारें सवारी

ऑटो चालकों को कहा गया है कि वह बस स्टैण्ड के मुख्य मार्ग में सवारी नहीं उतारें। बस स्टैण्ड परिसर में ही सवारी उतारे ताकि यातायात बाधित न हो। इसके बाद अंदर की ओर से घूमकर बिड़ला रोड की ओर से वाहन निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ऑटो में गोला नंबर दर्ज कराने के लिए कहा गया है। शहरी और ग्रामीण परमिट भी आने वाले दिनों में सख्ती से जांचे जाएंगे।

रद्द होंगे लाइसेंस

यातायात प्रभारी वर्षा सोनकर ने बताया कि ऑटो चालकों को कहा गया है कि वह शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएं। अगर जांच के दौरान एेसा पाया गया तो ऑटो चालक का लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाही की जाएगी। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ऑटो चालक बसों के आगे पीछे गाड़ी न लगाएं। एक तय जगह पर ही ऑटो खड़े रखें।

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Published on:
02 Jun 2019 06:32 pm
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