अस्त्र शस्त्र का प्रदशर्न और उपयोग प्रतिबंधित
सतना। जिला दंडाधिकारी सतेंद्र सिंह ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है। नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) और भारतीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर विभिन्न राज्यो में हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर जिले में संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने को देखते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव लोक व्यवस्था बनाने संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई है। यह धारा 18 से 24 दिसंबर तक लागू रहेगी।
धारा 144 लागू होने के साथ ही संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। शासकीय परिसर और उससे 100 मीटर की दूरी पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित किये गए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थलो आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र का उपयोग व प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति जुलूस, आमसभा या नारेबाजी ज्ञापन के लिये 3 दिन पहले एसडीएम से लिखित अनुमति लेगा। अनुमति अधिकारी को ही ज्ञापन सौंपे जा सकेंगे।
तो ग्रुप एडमिन भी होंगे जिम्मेदार
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जि़ले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस, और अन्य सोशल प्लेट फार्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वीडियो, चित्र और लोगो को किसी के विरुद्ध असामाजिक प्रदर्शन, आंदोलन के लिए एकत्रित करने के संदेश फैलाने पर रोक लगाई है। डीएम ने कहा है कि सोशल मीडिया में अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। यदि ऐसा होता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
सभी अनुमतियां निरस्त
कलेक्टर ने बताया है कि सभी धरना प्रदर्शन ज्ञापन की जो भी अनुमतियां दी गई थीं उन्हें निरस्त कर दिया गया है। साथ ही धारा 144 लागू रहने तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, ज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।