सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर : दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 साल जेल की सजा, पीड़िता को जबरन उठाकर वारादात को दिए थे अंजाम

युवती के साथ मजहर और मुजाहिद ने बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जबकि अल्ताफ ने विरोध करने पर मारपीट की। वहीं मुंह खोलने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
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Updated: 24 Feb 2026, 6:00 PM IST
Court Judgement
सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल जेल। (फाइल फोटो)

सवाई माधोपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैंगरेप के तीन दोषियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि मामला 14 अक्टूबर 2021 का है। जब पीड़िता अपने घर के पीछे शौच के लिए गई थी। तभी मोहम्मद मजहर, मुजाहिद और अल्ताफ उसे जबरन उठाकर ले गए।

मजहर और मुजाहिद ने बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जबकि अल्ताफ ने विरोध करने पर मारपीट की। तीनों ने धमकी दी कि यदि घटना किसी को बताई तो परिवार को जान से मार देंगे।

मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की हुई पुष्टि

पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान के दौरान पीड़िता और आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

कोर्ट में पेश हुए 21 गवाह

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 गवाह और 38 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित ने सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

इन धाराओं में हुई सजा

मजहर और मुजाहिद को धारा 376(डी) के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। वहीं अल्ताफ को धारा 376/34 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा हुई। इसके अलावा तीनों को धारा 366 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना की सजा हुई।

मजहर व मुजाहिद को धारा 323/34 और अल्ताफ को धारा 323 के तहत 6 माह कठोर कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा तीनों को धारा 506 के तहत 6 माह कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना का दंड दिया गया।

Updated on:
24 Feb 2026, 6:00 PM IST
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