30 साल के लिए लीज पर मिल रही है यहां की छत
शहडोल. नगरपालिका परिषद अब अपने भवन की छत को भी किराए पर ३० साल की लीज बथवा पट्टा पर दे सकेगी, इसके लिए लोगों को पहले नगरपालिका में आवेदन लगाना होगा, इसके बाद नपा फ्री होल्ड अधिकार देगी। पहले नगर पालिका द्वारा इसके लिए निविदाएं भी अपनी इच्छा अनुसार बुला सकेगी अथवा बिना निविदा के भी जमीन नियमों के अनुसार दे सकेगी।
बताया गया है कि जिसमें दुकान से लेकर नपा के स्वामित्व का भवन और जमीन तक को शामिल किया गया है। नए निर्देशों के बाद जहां नगरपालिका को अतिरिक्त आय मिल सकेगी वहीं जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सकेगा। जानकारी में बताया गया है जमीन लेने वाले व्यक्ति को प्रयोजन भी बताना होगा, जिसके लिए नपा को लीज पर जमीन देने के लिए अधिकार दिए गए हैं।
अब तीन बार के बाद आरक्षण समाप्त
नपा से मिली जानकारी में बताया गया है कि नगरपालिका के भवनों और दुकानों की नीलामी आरक्षण के आधार पर तो कराई जाएगी, लेकिन तीन बार के बाद अब सामान्य जाति वर्ग को भी दुकान अथवा भवन किराए पर लेने की अनुमति होगी। अब तक आरक्षण के कारण नगरपालिका की कई दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी है, नपा को करोड़ों रुपए का फटका लग रहा है।
करा सकेंगे निर्माण
नपा से मिली जानकारी में बताया कि जो भी छत लीज पर लेगा वह मर्जी से निर्माण करा सकेगा। निर्माण में छूट देने का उद्देश्य है कि संबंधित व्यक्ति अपनी सहूलियत से बिजनेस कर सके।
16 शर्तों का करना होगा पालन
नपा से मिली जानकारी में बताया गया है कि जमीन लेने वाले व्यक्ति को नवीनीकरण प्रभार, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद एक साल की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन लगाना, पट्टा भाड़ा निर्धारित अवधि में चुकाना, संपत्ति के संरचनात्मक भाग में परिवर्तन करना, प्राकृतिक आपदा से नुकशान की भरपाई, सम्पत्ति का रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी, विस्फोटक रखने पर पाबंदी, सहित 16 सर्तों को रखा गया है।
नियमों में बदलाव
नगरपालिका सीएमओ बीएस चतुर्वेदी के मुताबिक अब नगरपालिका अपने भवन की छत को भी फ्री होल्ड अधिकार लोगों को दे सकेगी इसके लिए शासन द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तरह दुकानों की नीलामी के लिए भी कुछ संसोधन किए हैं, नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।