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शामली में इमाम पर FIR, कारण और नियम जान लीजिएगा तो आप पर नहीं रहेगा केस का खतरा

Shamli News: शामली के घुमथल गांव में मस्जिद के इमाम पर तय ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद आवाज कम नहीं की गई।

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Nov 03, 2025
शामली में इमाम पर FIR | AI Generated Image

Imam loudspeaker case shamli UP: यूपी के शामली जिले के घुमथल गांव में एक मस्जिद के इमाम पर तय सीमा से अधिक लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, गांव के कई निवासियों ने मस्जिद में बज रहे लाउडस्पीकर की तेज आवाज की शिकायत की थी। पुलिस का कहना है कि यह शिकायत नई नहीं थी, बल्कि पहले भी कई बार इमाम को ध्वनि स्तर नियंत्रित रखने की सलाह दी गई थी।

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मौके पर तेज आवाज सुनकर पुलिस ने दर्ज कराया मामला

पुलिस ने अपनी शिकायत में बताया कि वह नियमित गश्त पर थे, तभी मस्जिद में बज रहा लाउडस्पीकर निर्धारित सीमा से काफी अधिक आवाज में पाया गया। उन्होंने कहा कि पहले भी इमाम रफीक खान को कई बार समझाया गया था, लेकिन चेतावनियों को अनदेखा किया गया। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई।

गांव में पहले भी मिल चुकी थीं कई शिकायतें

पुलिस के अनुसार, मस्जिद में तेज आवाज का मुद्दा काफी समय से उठ रहा था। पुलिस टीम ने पहले भी मौके पर पहुंचकर इमाम को इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि लाउडस्पीकर की आवाज कानूनी सीमा में रखी जाए। इसके बावजूद जब कोई सुधार नहीं हुआ और शिकायतें दोबारा आने लगीं, तो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट के नियम: दिन में 55 dB और रात में 45 dB की सीमा

साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए लाउडस्पीकर की अधिकतम ध्वनि सीमा तय की थी। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल और रात 45 डेसीबल की अधिकतम सीमा निर्धारित है। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग मानक हैं। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सामान्यतः रोक है। नियम के अनुसार, लाउडस्पीकर लगाने के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है और कई स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का कुल स्तर भी नियमानुसार होना चाहिए।

गांव में शांति बनाए रखने को सुरक्षा बल तैनात

पुलिस ने बताया कि घुमथल गांव हिंदू-बहुल है और इस तरह की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एहतियातन सुरक्षा बलों को गांव में तैनात कर दिया गया है। FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस स्थिति पर करीबी नजर रख रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

इमाम पर BNS की धारा 223 और 293 में मामला दर्ज

इमाम रफीक खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, अर्थात् सरकारी अधिकारी के आदेश का अनादर और धारा 293 यानी चेतावनी के बाद भी उपद्रव जारी रखने के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ाई जा रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

Updated on:
03 Nov 2025 12:05 pm
Published on:
03 Nov 2025 11:57 am
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