शिवपुरी

पहले पैर छुए फिर पूर्व DSP पर किया फायर, 6 आरोपियों को शिवपुरी कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

Former DSP Attack Case: आरोपियों में एक ही परिवार के 5 लोग व पूर्व पार्षद शामिल, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 10-10 की सजा और 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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shivpuri former dsp attack case
former dsp attack case court verdict 10 year sentence, शिवपुरी कोर्ट व पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार की फाइल फोटो (Source-Patrika)

Shivpuri Former DSP Attack Case: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा ने शहर के बहुचर्चित मामले में पूर्व डीएसपी पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपियों में एक ही परिवार के 5 सदस्य व एक पूर्व पार्षद शामिल है। इन दोषियों में से एक अभी फरार है, जबकि 5 को जेल भेजा गया है। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक शिवनारायण वर्मा ने की।

5 दिसंबर 2020 को हुआ था हमला

अभियोजन के मुताबिक 5 दिसंबर 2020 को महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार अपने घर पर बैठे थे। तभी वहां पर आरोपी सौरभ चौहान आया और उसने पहले डीएसपी सिकरवार के पैर छुए और फिर कट्टे से फायर कर दिया। घटना में पूर्व डीएसपी गंभीर घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में आरोपी सौरभ के साथ उसका भाई अमन चौहान, दो चाचा प्रदीप चौहान, शैलेन्द्र चौहान, पिता अनूप चौहान सहित पूर्व पार्षद अनिल बघेल शामिल थे। जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

एक आरोपी फरार, 5 जेल भेजे गए

पुलिस ने पूर्व डीएसपी पर हुए जानलेवा हमले की इस घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने व 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश कियाथा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार को 10-10 साल की सजा और अर्थदंड लगाया। आरोपियों में से एक आरोपी अनूप चौहान इस मामले में फरार है, जबकि शेष 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पूर्व डीएसपी पर हुए हमले का ये मामला शहर में कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था।

Updated on:
21 Sept 2026 08:28 pm
Published on:
21 Sept 2026 08:28 pm