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बदल गया नियम… अब अनाथ बच्चों को गोद लेना हुआ आसान, रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

MP News: अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों को गोद लेना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। पूरी दत्तक प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ीं हैं।
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Nov 21, 2025
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Easy online Adoption Process (फोटो- Freepik)

Online Adoption Process: अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया अब और सरल कर दी गई है। सीधी जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रवेश मिश्रा ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अब मिशन वात्सल्य पोर्टल (Mission Vatsalya Portal) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आसानी से दत्तक प्रक्रिया शुरु कर सकते हैं। (MP News)

रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे ये दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को नवीनतम फोटो, आधार-पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जन्म एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन (यदि लागू हो) उपलब्ध कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद चयनित एजेंसी द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर दत्तक ग्रहण की वरीयता निर्धारित होती है।

याद रखे ये जरूरी बातें

मिश्रा ने बताया, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत भारत में रहने वाले नागरिक और अनिवासी भारतीय दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। सौतेले माता-पिता और रिश्तेदारी में भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लिया जा सकता है। दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है।

6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फोस्टर केयर एडॉप्शन की व्यवस्था भी लागू है, जिसमें बच्चा पहले दो वर्ष के लिए फोस्टर केयर पर दिया जाता है और बाद में दत्तक लिया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया मिशन वात्सल्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होती है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने चेतावनी दी कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी प्रकार का दत्तक ग्रहण अवैध है। (MP News)

Published on:
21 Nov 2025 02:35 pm