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दहेज के लिए बहू की हत्या के आरोपी पति, देवर और सास को 10 साल की सजा, छोटी बहन बनी गवाह

10 Year Imprisonment in Dowry Case : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर और सांस को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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Jul 19, 2019
10 Year Sentenced in Dowry Case : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर और सांस को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
दहेज के लिए बहू की हत्या के आरोपी पति, देवर और सास को 10 साल की सजा, छोटी बहन बनी गवाह

सीकर.

10 Year Imprisonment in Dowry Case : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर और सांस ( 10 Year Sentenced to Husband Mother in Law Brother ) को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला राणोली थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव का है। आरोपी सुंदरपुरा गांव का निवासी राकेश कुमार, दिनेश कुमार और इनकी मां चुकी देवी है। अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 में तारचंद की बेटी रेणू और कुसूम की शादी सुंदरपुरा निवासी राकेश कुमार व दिनेश कुमार के साथ की गई थी। वर्ष 2013 में 13 मई को रेणू का शव उनके घर में ही कमरे में फंदे पर झूलता मिला था।


Dowry Case in Sikar : इस पर उसके पिता ताराचंद शर्मा ने राणोली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। मामले में पति राकेश कुमार, देवर दिनेश कुमार, सास चुकी देवी, ननद मुन्नी देवी व ननदोई रामचंद्र पर दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने जांच के बाद राकेश कुमार, दिनेश कुमार व चुकी देवी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान रेणू की बहन कुसूम ने भी दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का बयान दिया।

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Crime in Sikar : इस पर न्यायालय ने बुधवार को पति राकेश, देवर दिनेश और सास चुकी देवी को दहेज हत्या के आरोप में दस वर्ष के साधारण कारावास एवं पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को मूल सजा में समायोजित कर लिया जाएगा।

Updated on:
19 Jul 2019 07:43 pm
Published on:
19 Jul 2019 06:04 pm