10 Year Imprisonment in Dowry Case : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर और सांस को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सीकर.
10 Year Imprisonment in Dowry Case : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-दो महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर और सांस ( 10 Year Sentenced to Husband Mother in Law Brother ) को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला राणोली थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव का है। आरोपी सुंदरपुरा गांव का निवासी राकेश कुमार, दिनेश कुमार और इनकी मां चुकी देवी है। अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 में तारचंद की बेटी रेणू और कुसूम की शादी सुंदरपुरा निवासी राकेश कुमार व दिनेश कुमार के साथ की गई थी। वर्ष 2013 में 13 मई को रेणू का शव उनके घर में ही कमरे में फंदे पर झूलता मिला था।
Dowry Case in Sikar : इस पर उसके पिता ताराचंद शर्मा ने राणोली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। मामले में पति राकेश कुमार, देवर दिनेश कुमार, सास चुकी देवी, ननद मुन्नी देवी व ननदोई रामचंद्र पर दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने जांच के बाद राकेश कुमार, दिनेश कुमार व चुकी देवी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान रेणू की बहन कुसूम ने भी दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का बयान दिया।
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