Sikar Crime News: सीकर की एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट-1 ने आरोपी शिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सीकर। सीकर की एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट-1 ने आरोपी शिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पोक्सो कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी विक्रम चौधरी ने फैसले में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन अभियुक्त ने अपनी ही छात्रा के साथ गलत कृत्य कर गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। न्यायालय ने यह भी माना कि पीड़िता अपने शिक्षक पर भरोसा करती थी और पूरे बयान के दौरान उसने आरोपी को 'सर' कहकर संबोधित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक भवानीसिंह जेरठी ने बताया कि 11 दिसंबर 2023 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक हेमंत कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी गोविंदपुरा, श्रीगंगानगर ने छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप का प्रयास किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान और 51 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा और सुखदेवसिंह महला ने पैरवी की।
पीठासीन अधिकारी विक्रम चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त का कृत्य न केवल कानूनी रूप से गंभीर है, बल्कि रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी बेहद गंभीर है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सभ्य समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामलों में न्यायालय पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावी भूमिका निभाता है।
सीकर के एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की 20 अक्टूबर 2023 को तबीयत खराब हो गई थी। जब छात्रा इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी रास्ते में शिक्षक मिल गया। जिसने छात्रा को अपनी बाइक पर बिठाया और अस्पताल की जगह होटल ले गया। जहां पर आरोपी शिक्षक ने छात्रा के साथ रेप की कोशिश की थी।