सिरोही

Rajasthan: इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को मिलेंगे 12000 रुपए, जानिए क्या है योग्यता और आवेदन करने की प्रक्रिया

Rajasthan NMMSS Scholarship: विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। जिसको लेकर परिषद ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए है।

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Nov 23, 2024

सिरोही।सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट रोकने व माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए 2008 में शुरू की गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आठवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी 10 दिसबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

चयन परीक्षा 19 जनवरी को होगी, जिसके एडमिट कार्ड 10 जनवरी 2025 को जारी होंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि डालकर ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेश से 5 हजार 471 बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। राशि विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में पीएफएमएस द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। जिसको लेकर परिषद ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए है। सातवीं कक्षा में 55 फीसदी अंक हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि एसटी-एससी के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट हैं।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग 2 ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा 2025 का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है।

पात्रता के लिए मेरिट

चयनपरीक्षा के बाद परिणाम घोषित होगा। राज्य में 5471 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जानी है, ऐसे में जिलेवार व श्रेणीवार वर्गीकरण भी किया है। पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। एससी, एसटी के लिए न्यूनतम कट ऑफ 32 प्रतिशत है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 3 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार है।

निजी स्कूल व छात्रावास के विद्यार्थी नहीं पात्र

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए निजी विद्यालय, केन्द्रीय, जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार के आवासीय विद्यालय, राजकीय छात्रावास तथा अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी योजना के पात्र नहीं हैं।

Published on:
23 Nov 2024 08:41 am
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