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राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश 

जेएनयू परिसर में हालिया विवाद को लेकर एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में बुधवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 
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Updated: 17 Feb 2016, 4:00 PM IST
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जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में हालिया विवाद को लेकर एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में बुधवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अष्टम सुनील कुमार की अदालत में सुशील कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि जेएनयू परिसर में वहां केछात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। उस प्रदर्शन में भारत विरोधी और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे।


याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी न सिर्फ जेएनयू परिसर गये बल्कि देश के विरोध में नारेबाजी कर रहे लोगों के समर्थन में बयान दिया।

इसलिए इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124, 124ए, 600 और 611 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाये। एसीजेएम ने सुनवाई के बाद कल निर्णय सुरक्षित कर लिया था।


गौरतलब है कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी व जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर जेएनयू परिसर में मचे घमासान के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 13 फरवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे थे। वहां छात्रों को संबोधि‍त करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि छात्रों की आवाज को दबाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है।

जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरू की बरसी मनाने और राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वालों के समथज़्न में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आने का एबीवीपी के छात्रों ने जमकर विरोध किया था।उन्हें काला झंडा दिखाते हुए राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे।
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