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Chhattisgarh Voter List 2027: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 की तैयारी शुरू, जानें कब से जुड़वा सकेंगे नाम?

Voter List Correction: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 की तैयारी शुरू हो गई है। 12 नवंबर 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होगी।
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Updated: 28 Oct 2026, 3:02 PM IST
Chhattisgarh Voter List 2027
पुनरीक्षण-2027 की तैयारी शुरू (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Voter List 2027: मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के जरिए मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, दर्ज विवरणों में संशोधन करने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसे लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी शबाब खान ने की। इस दौरान मतदाता सूची को दुरुस्त करने, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम और दर्ज विवरण जांचने की अपील की है।

Election Commission of India: 12 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची की प्रारंभिक सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद नागरिक उसमें अपना नाम और अन्य दर्ज जानकारियां जांच सकेंगे। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में कोई त्रुटि है, तो निर्धारित अवधि के दौरान आवेदन किया जा सकेगा। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से समय रहते सूची की जांच करने की अपील की है, ताकि आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित समय में आवेदन किया जा सके।

11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और संशोधन का मौका

प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम विलोपन और दर्ज विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार, प्राप्त आवेदनों और दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। ऐसे में मतदाता सूची में नाम या विवरण से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।

BLO के पास या ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या विवरण में सुधार के लिए नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और दर्ज विवरणों की जांच करें तथा किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें।

राजनीतिक दलों से जागरूकता बढ़ाने की अपील

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शबाब खान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पात्र नागरिकों को जागरूक करने और निर्वाचन विभाग को सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत निर्वाचन विभाग का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करना और सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना है। इसके लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण, प्रारंभिक सूची के प्रकाशन और दावा-आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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28 Oct 2026, 3:02 PM IST
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