सुल्तानपुर

अदालती आदेशों की अनदेखी करना पड़ा भारी, जेल जा सकता है लापरवाह दरोगा

एसओ करौदीकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज...

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Court strict action against SO karaudikala in Sultanpur
अदालती आदेशों की अनदेखी करना पड़ा भारी, जेल जा सकता है लापरवाह दरोगा

सुल्तानपुर. अधिकारियों और अदालती आदेशों की अनदेखी करना एक थाना प्रभारी को उस वक़्त मंहगा पड़ गया, जब उस थाना प्रभारी ने अपने अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करते- करते परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अनदेखी कर दी। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश एसपी सुलतानपुर को दे दिया और उस थानेदार को अदालती आदेश की अनदेखी करना भारी पड़ गया।

आदेश की अवहेलना पड़ी भारी

अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आदती थाना प्रभारी करौंदीकला ने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अनदेखी कर दी जो करौदीकला थानाध्यक्ष को महंगा पड़ा गया। मामले की सुनवाई कर रहे परिवार न्यायालय के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने एसपी सुल्तानपुर को करौदीकला थानाध्यक्ष अमित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

कोर्ट के आदेश की अनदेखी

बताते चलें कि कादीपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित चतुरपुर गांव निवासी पीड़ित महिला प्रतिभा पांडेय ने करौदीकला थाना क्षेत्र के धारूपुर गांव निवासी अपने पति राज कुमार के खिलाफ गुजारा का मुकदमा कर रखा है। मामले में 2 लाख 5 हजार गुजारा की रकम की वसूली के लिए न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट और सम्पति कुर्क करने का आदेश दे रखा है। बावजूद इसके थाना अध्यक्ष कोर्ट आदेश की अनदेखी करते रहे। जिस पर न्यायधीश ने स्पष्टटीकरण हेतु एस ओ करौदीकला को तलब किया था।

एसओ रहे गैरहाजिर

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसओ गैरहाजिरी रहे। जिस पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अखतियार करते हुए एस ओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही साथ कोर्ट के आदेश की अवमानना करने की कार्यवाही की चेतावनी दिया है। इस सम्बंध में सीओ कादीपुर डीपी शुक्ल ने कहा कि थाना प्रभारी करौंदीकला के खिलाफ अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।न्यायालय के आदेश का सौ फीसदी पालन किया जायेगा।

Published on:
05 Aug 2018 12:34 pm