सुल्तानपुर

पूरा जीवन जेल में बिताएगा भांजी का हत्यारा मामा, आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म प्रयास के आरोप में एफटीसी कोर्ट ने किया बरी...

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Man sentenced Life imprisonment in Sultanpur
पूरा जीवन जेल में बिताएगा भांजी का हत्यारा मामा, आजीवन कारावास

सुल्तानपुर. और अन्ततः कलयुगी मामा को अदालत ने जीवन भर जेल में रहने की सजा सुना दी। उसके ऊपर आरोप यह था कि उसने अपनी भांजी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया और दुष्कर्म करने में सफल न होने पर आरोपी मामा ने भांजी की गला काटकर हत्या कर दी।

मामा दोषी करार

दुष्कर्म के प्रयास एवं गला काटकर भांजी की हत्या के मामलें में फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश द्वितीय ने आरोपी मामा को दोष सिद्ध ठहराया है। सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने दोषी को दुष्कर्म प्रयास में बरी किया है जबकि हत्या के मामलें में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था हत्या, दुष्कर्म का मामला

मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे मर्दान-पड़री गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 15 मार्च 2012 की रात हुई घटना की ज्रिक करते हुए अपनी 16 वर्षीय नतिनी की गड़ासे से गला काटकर हत्या किये जाने के आरेाप में अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश के दौरान आरोपी नकुल उर्फ आलोक मिश्र निवासी-पूरे मर्दान का नाम प्रकाश में आया। मृतका रिश्ते में नकुल की भांजी लगती थी। जिसके साथ आरोपी मामा के ऊपर दुष्कर्म का प्रयास करने एवं विरोध जताने पर हत्या का मामला सामने आया । इसी मामलें का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। जिसके दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को पेश किया।

मामले में 9 गवाहों ने दी थी गवाही

वहीं अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता गोरखनाथ शुक्ल ने नौ गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को पेश किया। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी मामा को दुष्कर्म प्रयास के आरोप में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Published on:
03 Aug 2018 02:22 pm