
सूरत. नौ साल पूर्व २ लाख ८ हजार रुपए जाली नोटों के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों में दो को कसूरवार ठहराते हुए कोर्ट ने बुधवार को दस साल की सामान्य कैद की सजा सुनाई है जबकि अन्य तीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच ने २००९ में भूपत कुंभार, वीनू चावड़ा, महेश जमोद, विपुल मोरडिया व जगदीश डांगर को ५०० रुपए दर की ४१७ जाली नोटों के साथ पूणागाम थानाक्षेत्र के आईमाता रोड से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा ४८९ (क,ख,ग), १२० बी, ३४ व ११४ के तहत मामला दर्ज कर अठवालाइन्स स्थित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने भूपत कुंभार व वीनू चावड़ा को कसूरवार ठहराया और उन्हें दस साल सामान्य कैद तथा दस हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दो माह के अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी रखा है। वहीं अन्य आरोपियो के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।
स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला
सूरत. उधना क्षेत्र में स्वाइन फ्लू का एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही शहर में स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या ग्यारह हो गई है। मनपा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उधना क्षेत्र में रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उसकी स्वाइन फ्लू रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई। अब तक मिले 11 पॉजिटिव मरीजों में से सात अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं। बुधवार को एक मरीज को छुट्टी दे दी गई।
एक्ट में बदलाव की मांग, ज्ञापन सौंपा
सूरत. अखिल भारत हिन्दू युवा मोर्चा ने एसी और एसटी एक्ट में बदलाव की मांग करते हुए बुधवार को कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।