टोंक

Naresh Meena: राजस्थान के चर्चित SDM थप्पड़कांड पर आया नया अपडेट, नरेश मीणा फिर जाएंगे जेल

Naresh Meena: राजस्थान के चर्चित एसडीएम थप्पड़कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा की सशर्त जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा।
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Aug 05, 2026
naresh meena
नरेश मीणा। पत्रिका फाइल फोटो

SDM Slapping Incident: टोंक। राजस्थान के चर्चित एसडीएम थप्पड़कांड को लेकर नया अपडेट सामने आया है। देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की सशर्त जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अ​ब नरेश मीणा गुरुवार को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। वहीं, पुलिस की ओर से नरेश मीणा की संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार नरेश मीणा सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर करीब 11 बजे नगरफोर्ट पहुंचेंगे और थाने में आत्मसमर्पण करेंगे। समर्थकों द्वारा उनके कार्यक्रम की रूपरेखा भी जारी की गई है। बता दें कि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान उनकी दोबारा गिरफ्तारी को जमानत शर्तों का उल्लंघन माना। इसके बाद नगरफोर्ट पुलिस ने एससी/एसटी कोर्ट में जमानत निरस्त करने की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनकी जमानत रद्द की थी।

संपत्ति का रिकॉर्ड जुटा रही पुलिस

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस नरेश मीणा की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी एकत्र कर रही है। इस संबंध में 20 जून को बारां जिले की ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के सरपंच को पत्र भेजकर संपत्ति का विवरण मांगा था, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। नगरफोर्ट थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा की ओर से नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के प्रशासक को भेजे गए लेटर में कहा गया था कि टोंक कोर्ट की ओर से आरोपी नरेश पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नयागांव उर्फ नानवता थाना मोठपुर जिला बांरा का चल अचल सम्पत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया है। ऐसे में नरेश मीणा की चल-अचल सम्पत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, ताकि कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश किया जा सके।

पुलिस ने मांगा नरेश मीणा की संपत्ति का ब्यौरा।

समर्थकों ने लगाया ये आरोप

नरेश मीणा छात्र राजनीति से उभरे नेता हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव रह चुके हैं। वे पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे और 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर छबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जहां उन्हें करीब 44 हजार वोट मिले। नरेश मीणा के समर्थकों का आरोप है कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है और पंचायत चुनाव से पहले उन्हें जेल में रखकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण धरने को जमानत रद्द करने का आधार बनाना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। फिलहाल, पूरे मामले में गुरुवार को होने वाला सरेंडर अहम माना जा रहा है, जिस पर प्रशासन और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।

यह है पूरा मामला

13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव का मतदान था। समरावता गांव में वोटिंग के दिन नरेश मीणा ने उपखंड अधिकारी अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। वाहनों में आग लगा दी और नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। अगले दिन 14 नवंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में 59 लोगों को नामजद किया था। 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को सशर्त जमानत पर रिहा किया था।

25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पिपलोदी में सरकारी स्कूल की इमारत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नरेश मीणा एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद नगरफोर्ट थाना पुलिस ने हाईकोर्ट की जमानत शर्तों के उल्लंघन का आधार बनाते हुए एससी-एसटी कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी।

समरावता थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की गत 13 जुलाई को एससी-एसटी मामलों की विशेष अदालत टोंक ने जमानत अर्जी निरस्त करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नरेश मीणा को इस प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इसे आधार बनाते हुए नगरफोर्ट थाना पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक रामावतार सोनी के माध्यम से एससी, एसटी कोर्ट में जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए नरेश मीणा की जमानत रद्द की थी और उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

Updated on:
05 Aug 2026 12:44 pm
Published on:
05 Aug 2026 12:44 pm