उदयपुर

बैल को लेकर हुए व‍िवाद में युवक की हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद

युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास

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Jan 24, 2020
court order

उदयपुर. बैल के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मांडवा थाने में 30 फरवरी, 2017 को जेड मांडवा निवासी भाणिया पुत्र नवा बूम्बडिय़ा ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पुत्र मणा, पोता सवजी व जीता पुत्र अजीता के साथ खाद लेने मांडवा जा रहा था। सुबह करीब 9 बजे वह गांव में ही रोहिणी रोड पर पहुंचा तभी मूंडिय़ा पुत्र प्रेमा बुम्बडिय़ा व बल्ला उर्फ बलवंत पुत्र सोमला बंदूक व लठ लेकर वहां आ धमके। एक साल पहले बैल के पुराने विवाद को लेकर झगड़ा करते हुए मूंडिय़ा ने उसके बेटे मणा के गोली मार दी, नीचे गिरने के बाद बल्ला ने उस पर लठ से वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने 15 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायालय अजा/जजा अनिप्र के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार नागौरी ने दोनों आरोपियों को धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माना तथा मूंडिया को 3/25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Published on:
24 Jan 2020 01:45 pm
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