
उदयपुर. चेक अनादरण के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी महिला को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। चिंतामणि की घाटी, भट्टियानी चोहट्टा रावजी का हाटा निवासी संतोष कुंवर पत्नी उदयसिंह एनआई एक्ट कैसेज की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सांदू ने धारा 138 के तहत दोषी मानते हुए प्रार्थी पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 1 लाख 90 हजार अदा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार शास्त्री सर्किल क्षेत्र निवासी घनश्याम बरदवार ने आरोपी महिला के खिलाफ 8 अक्टूबर 2014 को न्यायलय में वाद पेश किया। आरोप लगाया कि महिला ने पारिवारिक कारण बताते हुए प्रार्थी बरदवार से एक लाख 40 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा का चेक दिया था, जो कि बैंक में पर्याप्त राशि के अभाव में अनादरित हो गया था।
बैंक में जमा राशि की पर्ची, एटीएम कार्ड से हुई शिनाख्त
महाराणा भूपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में भर्ती युवक की १४ अगस्त को हुई मौत के मामले में ८ दिन बाद शिनाख्त हो सकी है। युवक के भाई ने शव को पहचानकर उसकी पहचान बताई। सात दिन तक नहीं हुई शव शिनाख्तगी के बाद अंबामाता पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम को लेकर उसके कपड़ों की जांच की, जिसमें बैंक में जमा की गई राशि की पर्ची, एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले। इस पर पुलिस ने शव को अज्ञात नहीं मानकर दस्तावेज के आधार पर शव की पहचान छोटा हवाला निवासी जमनालाल (26) पुत्र गोपीलाल गमेती के तौर पर की। मृतक के भाई भग्गाराम गमेती ने उसकी पहचान को पुख्ता किया। जमनालाल मजदूरी कर उसका भरण-पोषण करता था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा।
सर्प दंश से बालक व घायल वृद्ध ने दम तोड़ा
सर्पदंश से अचेत बालक एवं दुर्घटना में बाइक की टक्कर से घायल वृद्ध ने दौराने उपचार बुधवार को दम तोड़ दिया। इससे पहले सर्पदंश से अचेत अमरपुरा मनासा, नीमच निवासी आनंद (9) पुत्र प्रहलाद बंजारा एवं बाइक दुर्घटना में घायल नयागांव जावद, नीमच निवासी राहगीर कन्हैयालाल कन्हैयालाल (60) पुत्र नानूराम बारहठ को घायलवस्था में उदयपुर के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां दौराने उपचार उनकी मौत हो गई।