उदयपुर

इस व्यक्ति ने महिला और मासूम बेटी के साथ किया ऐसा, ये थी वजह

उदयपुर . पुत्री होने के बाद वह उसे एक होटल में छोडकऱ भाग निकला।
2 min read
Dec 02, 2017
person left his wife and daughter crime in udaipur

उदयपुर . पत्नी से अनबन पर न्यायालय में चल रहे विवाद के बावजूद पति ने एक अन्य महिला से संबंध बनाते हुए उसे बतौर पत्नी घर पर रखा। पुत्री होने के बाद वह उसे एक होटल में छोडकऱ भाग निकला। महिला अपनी मासूम के साथ गत एक माह से एक होटल में रह रही है। उसने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को लिखित में रिपोर्ट दी जिस पर उन्होंने भूपालपुरा थानाधिकारी को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पीडि़ता ने बताया कि वह पूर्व तलाकशुदा है। सौभागपुरा सौ फीट रोड निवासी राकेश पुत्र गंगाराम सोनी तथा उसके परिजनों ने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पूर्व पत्नी से तलाक हो चुका है, सिर्फ डिक्री बाकी है। एक अगस्त 2015 को राकेश व उसके परिजन उसे सीकर में कुलदेवी के मंदिर पर ले गए, जहां उसके फेरे करवाए। उदयपुर में विधिवत फेरे करवाने का झांसा देकर यहां ले आए। बाद में एक साल तक अपने घर रखा, बीच में कई बाद प्रताडऩा दी। गर्भवती हुई तो गर्भपात का दबाव बनाया।

पीडि़ता ने गर्भपात नहीं करवाया तो वे उसे पीहर छोड़ गए। बच्ची के जन्म के बाद वह पुन: ससुराल गई तो उसे नहीं रखा गया। बाद में राकेश उसे परिजनों से अलग रखने का बहाना कर कमरा मिलने तक एक होटल में ले आया। वहां उसने 7 नवम्बर तक का बिल चुकाया और बाद में वह गायब हो गया। पीडि़ता अपनी पुत्री के साथ अभी होटल में ही है। पीडि़ता ने अपने अधिवक्ता रितू मेहता के मार्फत पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया।

ये भी पढ़ें- छापा अवैध, 85 आरोपितों पर कार्रवाई अपास्त, हाईकोर्ट ने कहा, सीजशुदा होटल भी करो रिलीज

उदयपुर . अहमदाबाद मार्ग पर ढाई साल पूर्व गोवद्र्धन विलास थाना पुलिस की ओर से होटल उदय पैलेस में रेव पार्टी के नाम पर की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने पूरी तरह से अवैध व अनधिकृत मानते हुए होटल मालिक पंकज बंसल समेत सभी 85 आरोपितों के विरुद्ध लम्बित कार्रवाई को अपास्त कर दिया। मामले में हाईकोर्ट ने पीटा एक्ट की कार्रवाई में तत्कालीन उपाधीक्षक को प्राधिकृत नहीं माना। इसके अलावा एक अन्य सिविल याचिका में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त करते हुए सीज होटल को रिलीज करने के आदेश दिए।


तत्कालीन उपाधीक्षक (गिर्वा) रानू शर्मा के नेतृत्व में टीम ने 5 अपे्रल 2015 उदय पैलेस होटल में छापा मारकर 85 जनों को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया था। बाद में प्रशासन ने नोटिस देकर होटल को सीज कर दी थी। पुलिस ने पीटा एक्ट में कार्रवाई के अलावा होटल में करीब सात पेटी शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम में भी मामला दर्ज किया था। दोनों ही मामले में होटल मालिक पंकज व नीलिमा बंसल ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। कार्रवाई में पकड़ में आए अधिवक्ता सार्दूलङ्क्षसह ने पुलिस उच्चाधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के अलावा मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की थी।

Published on:
02 Dec 2017 09:45 am