समय सीमा पर फरियादियों को नहीं दी सेवाएं
उमरिया. जिले के नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं देने के लिए विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं चिन्हित की गई है, ताकि नागरिकों को समय पर सेवाएं प्राप्त हो सके। इस हेतु विभागीय अधिकारियों को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जाकर समय सीमा में सेवाएं देने हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर माल सिंह ने समय सीमा में सेवाएं नही देने के कारण 6 अधिकारियों को 3500 रुपए के अर्थदण्ड से अधिरोपित करते हुए निर्देशित किया है कि वह सात दिवस के अंदर राशि शासन के हेड में जमा कर चालान की प्रति लोक सेवा केंद्र में उपलब्ध कराए, जिससे संबंधित आवेदक को भुगतान किया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि समय सीमा में सेवाएं नही देने के कारण 6 अधिकारियों को 3500 रुपए के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया। जिन पदाभिहित अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया है उनमें डॉ. आर एस कानस्कार सिविल सर्जन पर एक प्रकरण में 250 रुपये, डॉ.व्ही के जैन विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पाली को एक प्रकरण में 250 रुपये, जीतेंद्र सिंह परिहार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौरोजाबाद को दो प्रकरण में 500 रुपए, माइकल तिर्की तहसीलदार नौरोजाबाद को सात प्रकरण में 1750 रुपये, रमेश परमार तहसीलदार मानपुर को दो प्रकरण में 500 रुपये तथा छत्रपाल सिंह मरावी नायब तहसीलदार इंदवार को एक प्रकरण में 250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि इन पदाभिहित अधिकारियों को समय सीमा में सेवाएं नही देने और सेवा बाह्य होने पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, किंतु संबधित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारण नही पाए जाने पर अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त पदाभिहित अधिकारियों को चेताया है कि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराएं अन्यथा अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि अब तक 15 पदाभिहित अधिकारियों को 25 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है।