खादी ग्राम उद्योग बोर्ड शिक्षित बेरोजगारों से उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन मांग रहा है। यहां से 10 लाख रुपए का लोन मामूली ब्याज पर दिया जा रहा है। आरक्षित वर्ग के लिए ब्याज माफ है।
मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विषय में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों अधिकतम रूपया 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को बैंक से लिये जा रहे ऋण पर 4 प्रतिशत का ब्याज लिया जायेगा। शेष ब्याज विभाग से बैंक को दिया जायेगा।
आरक्षित वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
आईटीआई, तकनीकी योग्यता, परमपरागत कारीगरों, सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। साथ ही भारत सरकार से संचालित मुद्रा योजना, स्टेण्ड-अप योजना के लाभार्थी भी अपना आवेदन कर सकते है।
इस योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले उद्यमीं जो ग्रामीण अंचलों में उद्योग लगाना चाहते है। वह भी आवदेन कर सकते है। उद्यमियों का चयन निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी से होगा। स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों का आवेदन बैंक को भेजा जायेगा।
इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। और अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बाबूगंज में सम्पर्क कर सकते है।