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कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत: पीड़िता बोली- मन तो किया यही आत्महत्या कर लूं, लेकिन…, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी

Kuldeep Singh Sengar bail: The victim said, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की है।

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उन्नाव रेप केस पर हाई कोर्ट का आदेश (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Kuldeep Singh Sengar bail, victim said उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि उम्र कैद निलंबित किए जाने का फैसला उसके और परिवार के लिए मृत्यु के समान है। उनके परिवार, गवाहों और वकीलों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई है। अब डर और भी गहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी बाहर आता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। इधर रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सीबीआई ने हाई कोर्ट में मिली जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

जमानत मिलने पर पीड़िता बोली

उत्तर प्रदेश के उन्नाव का चर्चित रेप कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है जब उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी से बर्खास्त पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने कहा कि दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को जमानत मिलती है तो देश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?

फैसला उनके लिए मौत से कम नहीं


यह फैसला उनके लिए मौत से कम नहीं है। मन तो करता है कि यहीं पर आत्महत्या कर लूं, लेकिन दो बच्चों का ध्यान आता है क्योंकि वे बिना मां के हो जाएंगे। ऐसे दोषी व्यक्ति को तो सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। इस सरकार में दरिंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जहां मुझे आंख बंद करके भरोसा है कि न्याय मिलेगा।

राहुल गांधी से की मुलाकात

इधर पीड़िता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, "यह कैसा न्याय है?" नई दिल्ली के 10 जनपद पर हुई मुलाकात में राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को न्याय और सुरक्षा मिले। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना उनका अधिकार है जबकि दबाना अपराध है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अपील पर फैसला आने तक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा किया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामले अगस्त 2019 में दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए थे। जहां सभी मामलों की सुनवाई हो रही है।