Court sentenced murderer to life imprisonment उन्नाव में अदालत में युवती की हत्या करने का दोषी मानते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्या के 6 साल 8 महीने में अदालत ने यह आदेश सुनाया है।
Court sentenced murderer to life imprisonment उन्नाव में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 24 दिसंबर 2018 की है। इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना मौरावां थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के मौरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवक खेड़ा अकोहरी निवासी धीरज कुमार यादव ने थाना में तहरीर देकर बताया कि 24 दिसंबर 2018 को हत्या कर दी गई। घटना के समय सुबह 8.30 बजे शौच क्रिया के लिए जाते समय 20 वर्षीय बहन गोल्डी देवी की सतीश कुमार उर्फ मुलायम यादव पुत्र स्वर्गीय कृष्ण पाल, सुभाष चंद्र पुत्र सदाशिव निवासीगण सेवक खेड़ा अकोहरी मौरावां ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना में सतीश कुमार आरोपी पाया गया। जिसे 30 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन विनय शंकर दीक्षित ने बताया कि अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने सतीश कुमार उर्फ मुलायम सिंह यादव को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दोषी पाया। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना अदा करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। पैरवी करने वालों में अभियोजन विनय शंकर दीक्षित पैरोकार कांस्टेबल शुभम, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रीना गुप्ता आदि शामिल है।