New Gazetted Holidays announced in state: प्रदेश सरकार ने मार्च महीने में नए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जिसके कारण महीने के आखिरी शनिवार को बंद होने वाले कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है।
Number of gazetted holidays increased: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर एक नई सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह सार्वजनिक अवकाश इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन घोषित किया गया है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंक का समिति, बैंक ऑफ़ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय, हजरतगंज, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य संबंधित विभागों को सूचना भेजी है। प्रदेश सरकार की घोषणा को देखते हुए सभी बैंकों और एलआईसी ने अलग से आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार आज आखिरी और चौथे शनिवार को बैंकों और एलआईसी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसकी जगह मुझे सरकार द्वारा घोषित की गई छुट्टी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर 2025 को घोषित राजपत्रित अवकाशों की सूची में परिवर्तन किया है। पूर्व घोषित राजपत्रित अवकाशों में 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया गया था, जिसमें संशोधन किया गया है। अब 3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन रहेगा, जो राजपत्रित अवकाशों में शामिल है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रदेश सरकार की घोषणा को देखते हुए आदेश जारी किया है। आज 28 फरवरी, शनिवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसकी जगह पर 3 मार्च मंगलवार को अवकाश रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की सभी शाखाएं आज सामान्य दिवस की भांति खुलेंगी और सभी प्रकार के कार्य संपादित किए जाएंगे। बैंकों में भी यही स्थिति रहेगी। प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद आज शनिवार को सभी बैंकों में सामान्य दिवस की भांति कार्य होगा।
प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद अब होली की छुट्टी तीन दिनों की हो गई है, जिसके अनुसार दो, तीन और चार मार्च को प्रदेश में सभी स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके पहले पूर्व घोषित अवकाशों में 3 मार्च को सभी बैंकों और एलआईसी के खुलने का आदेश था।