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Kanpur News: ‘मर जाओ’ कहकर गया पति, कुछ देर बाद पत्नी ने लगा ली फांसी; पति को हुई 7 साल की सजा

Kanpur Crime News: कानपुर में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और मायके पहुंचकर मर जाने का ताना देने के मामले में अदालत ने पति सुधीर पाल को दहेज हत्या का दोषी माना। उसे सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Sep 15, 2026
Kanpur News
सांकेतिक फोटो पत्रिका

Kanpur News: दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को उसकी कही एक बात भारी पड़ गई। पत्नी के मायके पहुंचकर उसे मर जाने का ताना देने के कुछ देर बाद ही महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। करीब तीन साल पुराने इस मामले में अदालत ने पति को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज 18 राकेश कुमार तिवारी ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शादी के बाद शुरू हुई दो लाख रुपये की मांग

मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हन्निहा का है। अभियोजन के अनुसार गांव निवासी सुधीर पाल की शादी तीन जुलाई 2022 को अर्चना देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद सुधीर दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर अर्चना को प्रताड़ित करने लगा। मांग पूरी न होने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। लगातार होने वाले झगड़े और प्रताड़ना से परेशान होकर अर्चना अपने मायके जाकर रहने लगी। परिजनों को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन आरोप है कि सुधीर का व्यवहार नहीं बदला। वह अक्सर मायके पहुंचकर अर्चना को धमकाता था। दहेज की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाया जाता रहा।

मायके पहुंचा पति, दिया ‘मर जाने’ का ताना

तीन अप्रैल 2023 को सुधीर एक बार फिर अर्चना के मायके पहुंचा। अभियोजन के मुताबिक, वहां भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान सुधीर ने अर्चना को मर जाने का ताना दिया। सुधीर के वहां से जाने के बाद अर्चना ने फांसी लगाकर जान दे दी। कुछ ही देर में घर का माहौल मातम में बदल गया। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर लगातार की जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर अर्चना ने यह कदम उठाया।

पुलिस आयुक्त के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

घटना के बाद मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपी पति के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने अदालत के सामने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। अभियोजन ने दहेज की मांग, पत्नी के साथ प्रताड़ना और घटना से पहले मायके पहुंचकर उसे मर जाने का ताना देने के तथ्यों को आधार बनाया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुधीर पाल को दहेज हत्या का दोषी माना। अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने उसे सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Updated on:
15 Sept 2026 03:40 pm
Published on:
15 Sept 2026 03:40 pm