
वाराणसी. patrika positive news : जिले में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए लागू किया गया। जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू (Weekend Cerfew) अब लागू नहीं रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सातों दिन के लिए एक समान नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। इसमें दूध, फल, सब्जी और अनाज की दुकानों के साथ मिठाई, आबकारी और भोजन सामग्री की दुकानें दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। शनिवार से सोमवार तक पहले का आदेश अब समाप्त माना जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 10 मई को जारी आदेश ही अब सप्ताहांत पर भी लागू होंगे। पहले शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक दूध, सब्जी, फल के अलावा सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश था। मगर, कोरोना संक्रमण की कम हुई रफ्तार और अचानक बाजार खुलने से जुटने वाली भीड़ से बचने के लिए पूरे सप्ताह एक समान नियम का आदेश दिया गया है। इसमें दूध, सब्जी, फल, अनाज की फुटकर दुकानें, आबकारी, मिठाई और भोजन सामग्री की दुकानें सातों दिन दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी।
चिकित्सा सुविधाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं
जिले में औद्योगिक गतिविधियों और हार्डवेयर की दुकानों को सामान्य दिनों की तरह खोला जा सकेगा। पहले से प्रतिबंधित सभी तरह की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े अस्पताल, दुकान, जांच केंद्र, एम्बुलेंस, मेडिकल सप्लाई में लगे आवश्यकताओं के तहत सभी कुरियर, ट्रांसपोर्ट ऑफिस को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।