वाराणसी

नाव में सवार होकर गंगा नदी में की इफ्तार पार्टी, नॉनवेज परोसे जाने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर 14 हुए गिरफ्तार

गंगा नदी में नाव में सवार होकर इफ्तार पार्टी किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि इस दौरान नॉनवेज खाया गया और उसके अवेशेष नदी में फेंक दिए गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है...

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Mar 17, 2026
Pc-social media

वाराणसी: गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोप है कि वीडियो में युवक नॉनवेज खा रहे हैं, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने तहरीर दी थी। इसके साथ ही पुलिस ने नाव चलाने वाले शख्स के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जयसवाल ने पुलिस में शिकायत की है। रजत का आरोप है कि इफ्तार पार्टी के दौरान नाव पर सवार युवकों ने नॉनवेज खाया और उसकी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी, जिससे धार्मिक आस्था आहत हुई है।

नॉनवेज खाने का लगा आरोप

पुलिस को दी गई तहरीर में रजत ने आरोप लगाया है कि इस इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाया गया। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और गंगा के जल से आचमन करते हैं। साथ ही आस्था और भाव रखते हैं। इस तरह गंगा नदी में इफ्तार पार्टी कर बिरयानी खाना और उसके अवशेष गंगा में फेंकना निंदनीय कृत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर या कार्य किया गया है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके और नव चालक का चालान करते हुए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के कृत्य दोबारा ना हो सके। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 298, 299, 196(1)(b), 270, 279, 223(b) और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Updated on:
17 Mar 2026 12:15 pm
Published on:
17 Mar 2026 12:02 pm
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