
Liquor Shops Closed in Varanasi: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (एमएलसी) के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना एमएलसी चुन लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि तीन दिनों तक वाराणसी में समस्त प्रकार की आबकारी की दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आबकारी की समस्त दुकानें 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान के समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही 27 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव की मतगणना होनी है, उस दिन भी पूरे दिन आबकारी से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसमें देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग तथा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में दिए गए प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें यूपी के शासन और आबकारी आयोग के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
जिला प्रशासन के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान किया जाना है और शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे 48 घंटे पूर्व यानी 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से ही दुकानों को बंद करने के लिए आदेश दिया गया है। यही नहीं मतदान की समाप्ति के बाद भी दुकान नहीं खुल पाएगी। इसके अलावा 27 अक्टूबर को मतगणना की तारीख पर भी आबकारी दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो।
जिलाधिकारी के निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बंदी की इस अवधि में लाइसेंस धारकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा व प्रतिफल जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि सभी सक्षम अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अपने जोन के सभी लाइसेंस धारकों तक यह आदेश पहुंचा दें और निर्धारित अवधि में दुकानों की बंदी सुनिश्चित करें।