वाराणसी

लखनऊ अग्निकांड के बाद VDA की कार्रवाई, मानक के विपरीत चल रहे 8 कोचिंग संस्थान सील

Eight Coaching Institute Sealed in Varanasi: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। VDA ने मानक के विरुद्ध चल रहे 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है।
2 min read
Jun 23, 2026
VDA
मानक के विपरीत चल रहे 8 कोचिंग संस्थानों को VDA ने सील किया (फोटो- पत्रिका)

Coaching centers sealed in Varanasi : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की ओर से कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच की कार्रवाई की गई। इस दौरान 8 कोचिंग संस्थानों को वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है की सील किए गए कोचिंग संस्थान मानक के अनुरूप नहीं थे और उनके मानचित्र को लेकर कई आपत्तियां थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

वीडीए ने 4 जोन में की कार्रवाई

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि वीडीए ने सभी जोन में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जोन-1 के कोचिंग सेंटर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति और निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालन किया जा रहा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रवर्तन दल की कार्रवाई में संबंधित परिसर को सील कर दिया गया है और संचालकों को आवश्यक स्वीकृति और अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

वहीं, प्राधिकरण ने जोन-2 के अंतर्गत सारनाथ क्षेत्र में दो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है।

कई नमी संस्थान सील

जोन-3 में सिगरा में मानक के विपरीत और अनियमितताएं पाए जाने के बाद एक संस्‍था कोसील किया गया है। उन्होंने बताया कि जोन-4 में व्यापक अभियान चलाते हुए संकट मोचन मार्ग पर स्थित कोचिंग की प्रथम शाखा को सील किया गया। इसके साथ ही साकेत नगर स्थित दूसरी शाखा को भी सील किया गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि ब्रह्मानंद कॉलोनी दुर्गाकुंड में संचालित कोचिंग के भवन को भी सील किया गया है। इसके साथ ही दुर्गाकुंड स्थित 2 कोचिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर सील कर दिया गया है।

VDA उपाअध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि प्राधिकरण अगले 15 दिनों तक व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाएगा और मानक के अनुरूप और मानचित्र के अभाव में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे में सुरक्षा तथा शहरी नियोजन संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे प्राधिकरण के नियमों के अनुसार कोचिंग संस्थान का संचालन करें।

Updated on:
24 Jun 2026 11:54 am
Published on:
23 Jun 2026 07:36 pm
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